31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान : री-ओपनिंग गाइडलाइन राजस्थान

31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान 
 री-ओपनिंग गाइडलाइन राजस्थान

31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान : री-ओपनिंग गाइडलाइन राजस्थान


राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के लिये एवं नियमित कक्षा गतिविधियों के लिये सभी विद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि दिनांक 31 अक्टूबर , 2020 तक बंद रहेंगे ।

राजस्थान में अनलॉक -5 की गाइडलाइन : सभी जगह 'नो मास्क नो एंट्री' का नियम, शादी में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे, राजनीतिक या धार्मिक किसी भी बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं 

*जयपुर  :- राजस्थान में राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात अनलॉक -5 की गाइडलाइन जारी की गई। यह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा जोर मास्क पर है। सरकार ने नो मास्क-नो एंट्री का नियम लागू किया है। यानी बिना मास्क के कहीं पर भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं स्टूडेंट्स की नियमित क्लास के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकते हैं। हालांकि किसी तरह की रेगुलर क्लास लगाने पर स्पष्ट मनाही है। राज्य की गाइडलाइन के प्रमुख प्वाइंट्स। :- 

◆ शादी में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। जहां शादी हो रही है वहां दरवाजे, रेलिंग को बार-बार सैनिटाइज किया जाएगा। कोई भी बिना मास्क पहने शामिल होगा। आयोजन से पहले उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगा। 
◆ अंतिम संस्कार और उससे जुड़े कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसमें भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। 
◆ सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य बड़े सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। 
◆ छात्रों की स्कूल में उपस्थिति के लिए जोर नही दिया जाएगा। यह पूर्णत : माता-पिता की सहमति पर होगा। 
◆ सार्वजनिक और आम कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बैठक व्यवस्था के प्लान के साथ आवेदन किया जाएगा। आयोजन में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
◆ दुकानों में ग्राहक से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी। नो मास्क नो सर्विस का कड़ाई से पालन होगा। जो ग्राहक बिना फेस मास्क के दुकान पर आए। उसे सामान नहीं बेचा जाएगा। 
◆ आवागमन के साधनों में लोगों के राज्य से बाहर आने-जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कॉमर्शियल यात्री वाहन यात्रा से पहले और बाद में सीटों और छूने के स्थानों को सैनिटाइज करेंगे। साथ ही निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे। मेट्रो का संचानल भी नियमित रूप से किया जाएगा।
 

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